पीलीभीत : गन्ना पताई जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर निरस्त किया जायेगा गन्ना सट्टा।

पीलीभीत गन्ना पताई जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर निरस्त किया जायेगा गन्ना सट्टा।

पीलीभीत । जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं गन्ना वाहनों से जाम की समस्या के निस्तारण के दृष्टिगत गांधी सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में शहर में गन्ने के वाहनों से जाम की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुये कहा कि दिन में गन्ना वाहनों के लिए दो वैकल्पिक मार्गो माधौटांडा रोड पर मिल के पीछे से व शिव शक्ति बारात घर, रेलवे क्रसिंग के पास से रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुये गन्ना वाहनों को संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कडे़ निर्देश देते हुये कहा कि गन्ना वाहन किसी भी दशा में ओवरब्रिज के ऊपर से संचालित नही होगें तथा निर्धारित मार्गों से ही गन्ना संचालित होगे। उन्होंने चीनी मिल के प्रबन्धक को निर्देशित देते हुये कहा कि मिल में गन्ना उतारने के उपरान्त खाली ट्राली बिना रिफ्लेक्टर के पाई जाती है तो वाहन को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी तथा गन्ने की ओवरलोडिंग व तीन फिट से अधिक ऊचाई पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। गन्ना ओवर लोडिंग या तेजगति के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित के विरूद्व एफआईआर दर्ज की जायेगी और साथ ही साथ उसका गन्ना सट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
बैठक में गन्ने की पताई के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी द्वारा कडे़ निर्देश देते हुये कहा कि मिल आने वाले किसानों को जागरूक किया जाये कि गन्ने की पताई किसी भी दशा में न जलाई जाये। यदि पताई जलाने के घटना हुई तो सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, सचिव, किसान सहायक, प्रधान, चौकी इंचार्ज पर कार्यवाही के साथ सम्बन्धित किसान के विरूद्व एफआईआर दर्ज करने के साथ गन्ना सट्टा निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि किसानों को इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जागरूक किया जाये।
आयोजित बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अमिताभ रॉय एआरटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरनपुर व माधौटाड़ा के समस्त टी-प्वांइट को ब्रेकर से आच्छादित कर दिया गया है। और साथ ही साथ अन्य तहसीलों में भी कार्य कराया जा रहा है इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगली बैठक तक समस्त ब्रेकर प्वांइट को ब्रेकर बनाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान एआरटीओ को निर्देशित किया कि यातायात माह के अंतर्गत समस्त ई-रिक्शा चालकों के रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करा लिया जाये और जिनका रजिस्टेशन नहीं है उनका रजिस्टेशन कराना सुनिश्चित किया जाए बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ई रिक्शा संचालित नहीं किया जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर अविनाश चन्द्र मौर्य, एआरटीओ अमिताभ राय, जिला गन्ना अधिकारी जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सीओ सिटी, चीनी प्रबन्धक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट रामनिवास कुशवाह