पीलीभीत : आबकारी की दुकानें पूर्णतया रहेगीं बन्द

पीलीभीत : जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा उत्तर प्रदेश आबाकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135-ग के खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश दिये हैं जनपद में मतदान दिवस दिनांक 23.02.2022 को निर्धारित है। तद्नुसार मतदान समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व अर्थात 21.02.2022 की सांयकाल 6ः00 बजे से दिनांक 23.02.2022 को मतदान समाप्ति तक जनपद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, एफ0एल0-07, 7सी (बार) एण्ड रेस्टोरेन्ट, डिनेचर्ड स्प्रिट थोक व फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी दुकानें पूर्णतया बन्द रहेंगी। इसके अतिरिक्त मतगणना दिनांक 10.03.2022 को जनपद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, एफ0एल0-07, 7सी (बार) एण्ड रेस्टोरेन्ट, डिनेचर्ड स्प्रिट थोक व फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी दुकानें पूर्णतया बन्द रहेंगी। बन्दी के दिवसों में जनपद में उपरोक्तानुसार पूर्णतया मद्यनिषेध लागू रहेगा। बन्दी के दिवसों के लिए किसी भ्ी अनुज्ञापी को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। उल्लघंन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरूद्व उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

सवांददाता: रामगोपल कुशवाहा