पीलीभीत : कृषि निदेशालय उ0प्र0 (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग) लखनऊ के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना

पीलीभीत कृषि निदेशालय उ0 प्र0 ( शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग )लखनऊ के पत्र दिनांक 09.11.2021 के द्वारा जैविक खेती कृषि विकास का आधार बने, के सकल्प के साथ जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021-22) में जनपद के कुल 1289 आबाद राजस्व ग्रामों के बजट के सापेक्ष 671 आबाद राजस्व ग्रामों में एक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करने के निर्देश दिये गये है।
लाभार्थी कृषकों के चयन हेतु पात्रता निम्नवत हैं-कृषक गांव में निवास करता हो, उसके पास कम से कम 01 एकड़ भूमि हो तथा शेड निर्माण कर वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करने का इच्छुक हो का चयन किया जायेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकृत कृषकों में से ही चयन किया जायेगा। जिस वर्ग व श्रेणी में ग्राम पंचायत आरक्षित है, उसी वर्ग व श्रेणी के कृषक विभागीय वेबासाइट पर अपना पंजीकरण करायें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित ग्राम सभाओं में अनु0जाति/अनु0जन जाति के कृषक का ही चयन किया जायेगा। महिलाओं हेतु आरक्षित ग्राम में महिला कृषक का चयन किया जायेगा। पूर्व वर्षों में चयनित हो चुके कृषकों का चयन पुनः नही किया जायेगा। योजनान्तर्गत सम्बन्धित ग्राम में जिस श्रेणी के कृषक के लिये वर्मी कम्पोस्ट यूनिट आरक्षित होगी, उस श्रेणी के पात्र कृषक की उपलब्धता न होने की दशा में अन्य इच्छुक पात्र पंजीकृत कृषकों में से ‘‘पहले आओ-पहले पाओ’’ के आधार पर चयन कर लिया जायेगा। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का आकार (7ग3ग1) घन फीट का होना चाहिए। वर्ष 2021-22 में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की अनुमानित लागत मूल्य रू0 8000.00 प्रति इकाई है, जिसमें कृषकों को लागत मूल्य का आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा 6000.00 जो भी कम हो भी सीमा तक अनुदान देय होगा। कृषकों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2000.00 अंक का योगदान करना होगा। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के उपरान्त जियो टैगिंग कराना अनिवार्य है।
उक्त प्राप्त निर्देशों के क्रम के उप कृषि निदेशक द्वारा समस्त प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, बी.टी.एम./ए.टी.एम को निर्देशित किया गया है कि कृषक चयन की कार्यवाही 01 सप्ताह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।