पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने बिना लाइसेंस के दवा बिक्री मामले में तीन साल की सजा और 70 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला है लगभग 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन औषधि निरीक्षक को पोर्टल के माध्यम से बरखेडा क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में किसी व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के दवा विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होनें पर सहायक आयुक्त (औषधि) बरेली मण्डल बरेली द्वारा टीम गठित कर उक्त के विरुद्ध दिनांक 16 अगस्त 2019 को कार्यवाही की गयी। मौके पर अभियुक्त इरफ़ान अली द्वारा द्वारा बिना लाइसेंस के दवा विक्रय किये जाने का दोषी पाया गया। जिसके विरुद्ध न्यायालय में औषधि एवं प्रशाधन समाग्रीअधिनियम की धाराओं में वाद पंजीकृत किया गया। वाद की पैरवी राज्य सरकार की ओर से अधिकृत वर्तमान में तैनात तेज तर्रार कार्यशैली छवि की महिला अधिकारी नेहा वैश औषधि निरीक्षक पीलीभीत व् सरकारी अधिवक्ता नंदन गंगवार द्वारा की गयी। काफी लम्बी चली न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण कर दिनांक 22 मई 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने तमाम गवाहों व् सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। आरोपी इरफ़ान अली को दोषी पाते हुए तीन साल कैद और 70 हज़ार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी वर्तमान औषधि निरीक्षक श्रीमती नेहा वैश द्वारा कई कुख्यात अवैध दवा व्यापारिओं को जेल भेजा है व् न्यायालाय में वाद संस्थित किया गया था। महिला अधिकारी की तेज तर्रार कार्यशैली के खौफ से जनपद में अवैध दवा व्यापारियों में दहशत का माहौल है। रि हरिओम राठौर
पीलीभीत:औषधि विभाग को मिली बड़ी सफलता, अवैध दवा करोवारी को हुई सजा व् जुर्माना
