पीलीभीत :आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों का नियम समयावधि में गुणवत्तापरक करें निस्तारण-जिलाधिकारी।

पीलीभीत / जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों की गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। आयोजित में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियो को अवगत करते हुये कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा शासन द्वारा नियमित रूप से की जा रही है और सन्दर्भ के गुणवत्तापरक निस्तारण न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों को बिन्दुवार समीक्षा की गई और अधिकारी को विन्दुवार आईजीआरएस के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। पुलिस विभाग के सन्दर्भों के निस्तारण हेतु यदि आईपीसी की धारा-107/116/151 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई हो तो साक्ष्य के रूप में कृत कार्यवाही की आख्या के साथ अपलोड की जाए। उन्होंने सभी अधिकारी को निर्देश दिये कि जल्दबाजी में सन्दर्भ का निस्तारण न किया जाए, आवेदक से दूरभाष पर वार्ता करने पर के उपरान्त ही अन्तिम निस्तारण आख्या अपलोड की जाये। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग टीम भावना के साथ राजस्व सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण करें और उसकी निस्तारण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु आवेदक के अपात्र पाए जाने पर उसके कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आईजीआरएस सन्दर्भों की गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त पुनर्जीवित प्रकरणों में यथावश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आवेदक से वार्ता कर/स्थलीय निरीक्षण किया जाये तथा 02 निष्पक्ष गवाहों के बयान, नाम, पता व मो0नं0 के साथ निस्तारण आख्या अपलोड की जाये। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रकरण के निस्तारण हेतु जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड निस्तारण आख्या में समस्त निस्तारणकर्ता अधिकारी अपना नाम व पदनाम का अवश्य उल्लेख करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों की विभागवार स्थिति जानी।
बैठक के दौरान उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भो की आख्या अपलोउ करने में यदि कोई त्रुटि होती है अथवा कोई सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भो का निस्तारण नियत समयावधि के तीन दिवस पूर्व गुणवत्तापरण निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, मुख्य कोषाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला विद्यलाय निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी सहित अन्य जनपद स्तरीय समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।