पीलीभीत : पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा प्रेषित थाना बिलसण्डा के मु0अ0सं0 412/2019/धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना बिलसण्डा बनाम गंगाराम पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी ग्राम लिलहर विकासखण्ड बिलसण्डा से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में ब्रजेश मिश्रा पूर्ति निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो अनियमितताऐं पाये जाने के कारण जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा गंगाराम की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया। उप जिलाधिकारी बीसलपुर के आदेशनुसार ग्राम पंचायत मुडिया बिलहरा की उचित दर विक्रेता श्रीमती मालती देवी की दुकान से सम्बद्व किया गया। मालती देवी द्वारा अवगत कराया गया कि उचित दर विक्रेता गंगाराम द्वारा ई-पॉश मशीन दे गई थी परन्तु अवशेष खाद्यान्न नहीं दिया गया। निलम्बित उचित दर विक्रेता गंगाराम द्वारा 19.52 कु0गेहूॅ, 13.43 कु0 चावल एवं 275 लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की गई है। अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि निलम्बित कोटेदार द्वारा कालाबाजारी की गई है।
जिला मजिस्टेªट पीलीभीत द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुये अभियुक्त गंगाराम पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी ग्राम लिलहर विकासखण्ड बिलसण्डा के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत समक्ष न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।