पीलीभीत :शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कण्टेमेंट जोन से बाहर स्थिति एफ0एल0-7 सी एवं एफ0एल-6(समिश्र) बार अनुज्ञानों को संचालित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः- राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत अनलाक गाइड लाइन्स में होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालन के सम्बन्ध में निर्गत-शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञापित परिसर क अन्दर बैठने की कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत तक बैठने की व्यवस्था होगी तथा सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अनुज्ञापित परिसर के अन्दर एवं बाहर साफ सफाई हैण्ड सैनिटाइजर इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। बार अनुज्ञापने के समस्त कार्मिकों को फेस मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स पहना अनिवार्य होगा। अनुज्ञापित परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक ग्राहकों के शरीर का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से नापा जायेगा एवं ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञापित परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसका तापमान सामान्य से अधिक पाया जायेगा। अनुज्ञापित परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभाव साफ सफाई की व्यवस्था की जाये, पेयजल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बार अनुज्ञापनों पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये। बार अनुज्ञापनों की संचालन की अवधि प्रातः 10 बजे से रात्रि 09 बजे तक होगी परन्तु एफ0एल0-6 एवं एफ0एल0-6क (समिश्र) बार अनुज्ञापनों की अनुमन्य रूम सर्विस की अनुमति सम्पूर्ण संचालन अवधि तक रहेगी।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत