पीलीभीत: उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु 18 दिसम्बर 2020 को रिक्त ग्राम पंचायतों में आयोजित की जायेगी खुली बैठक।

पीलीभीत : आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2020 द्वारा रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति किये जाने की अपेक्षा करते हुये समय सारिणी जारी गई है।
वर्तमान में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों 10 ग्राम पंचायतों (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मा0 अपीलीय न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है) में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिए ग्रामसभा की खुली बैठक दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को आहूत की जायेगी। बैठक हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये हैंः- जो कि निम्नवत् हैं- विकासखण्ड बीसलपुर की ग्राम पंचायत परासी उर्फ परसिया पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी बीसलपुर, विकासखण्ड बिलसण्डा ग्राम पंचायत कनपरी पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी बिलसण्डा, विकासखण्ड पूरनपुर ग्राम पंचायत दौलतपुर चांदूपुर पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी पूरनपुर, विकासखण्ड ललौरीखेड़ा ग्राम पंचायत चांदडांडी पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा व ग्राम पंचायत सैजना पर्यवेक्ष अधिकारी तहसीलदार सदर, विकासखण्ड मरौरी ग्राम पंचायत दियूनी केसरपुर पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी मरौरी, विकासखण्ड बरखेडा ग्राम पंचायत इमलिया ता0 फूटाकुंआ पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी बरखेडा व ग्राम पंचायत नवादा महेश पर्यवेक्षण अधिकारी तहसीलदार बीसलपुर एवं विकासखण्ड अमरिया ग्राम पंचायत तुर्कपुर बढ़वार पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी अमरिया व ग्राम पंचायत भरतपुर पर्यवेक्षण तहसीलदार अमरिया को नामित किया गया।
ग्रामसभा की खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूहो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी निर्धारित तिथि 18 दिसम्बर 2020 को ही उक्त रिक्त ग्राम पंचायतों मंे अपनी उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत नियमानुसार उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेंगे। प्रस्ताव पारित कराये जाने का पूर्ण दायित्व पूर्व की भांति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का ही होगा। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के साथ साथ सम्बन्धित खण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रस्ताव निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही पारित कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये। नामित अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात तत्काल प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराया जाये। इस कार्य मंे किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। बैठक की कार्यवाही के दौरान कोरोना महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पूर्ण ध्यान रखते हुये सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जायेगी।

रिपोर्ट फूलचंद राठौर पीलीभीत