पीलीभीत : होली के पर्व के दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि जनपद के समस्त मादक पदार्थों की दुकानें बन्द रखी जायेंगी। जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 सपठित नियम-348 के परिप्रेक्ष्य में होली दहन के दिन 17.03.2022 की सायं 6ः00 बजे से दिनांक 19.03.2022 की प्रातः 10ः00 बजे तक जनपद की देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग/एफ0एल0-07, 07सी, एफ0एल0-06(समिश्र) (बार) एफ0एल0-16 व 17 एफ0एल0-02 व 02बी/सी0एल0-2 दुकानों को बन्द रखने के आदेश दिये गये हैं। इन बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।