पीलीभीत:जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना पूरनपुर पर पंजीकृत धारा 363, 342, 328 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 17 पॉक्सो एक्ट के अभियोग में मा0 न्या0 ने 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 215000/-रुपये (दो लाख पन्द्रह हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सुनाई सजा।

पीलीभीत वादी की तहरीर के आधार पर थाना पूरनपुर पीलीभीत पर मुकदमा अपराध संख्या 195/21 धारा 363, 342, 328 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 17 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त 1. हर्षित पाण्डेय व शिवानी मिश्रा पत्नी हर्षित पाण्डेय नि0गण मो0 गणेश गंज बिलजीघर के पास थाना पूरनपुर का चालान माननीय न्यायालय कर दिनांक 28-05-2021 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय पीलीभीत में विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट पीलीभीत द्वारा सुनवाई पूर्ण कर दिनांक 15-12-2022 को धारा 363, 342, 328 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 17 पॉक्सो एक्ट दोष सिद्ध अभियुक्त हर्षित पाण्डेय व अभियुक्ता शिवानी मिश्रा उपरोक्त को धारा 363 में 05 वर्ष का कारावास व 7000 का जुर्माना, धारा 3328 में 07 वर्ष का कारावास व 10000 का जुर्माना, धारा 342 06 माह व 500रु जुर्माना, धारा 17 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष व 40,000रु जुर्माना एवं धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। हर्षित पाण्डेय को 107500/-रुपये (एक लाख सात हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड व अभियुक्ता शिवानी मिश्रा को 107500/-रुपये (एक लाख सात हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।