पीलीभीत :शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायत का निस्तारण कराते हुये जिलाधिकारी द्वारा बच्चों को सम्बन्धित विद्यालय में तत्काल दिलाया गया प्रवेश।

पीलीभीत आज सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता खातिब अहमद व मो0 इकबाल नि0 आवास विकास कालोनी ने बेनहर पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जारी सूची में नाम होने के उपरान्त भी प्रवेश न लिए जाने की शिकायत का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुये तत्काल सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक को बुलाकर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिये गये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राप्त निर्देशानुसार त्वारित कार्यवाही करते हुये बेनहर पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक को तहसील दिवस में बुलाया गया। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रवेश दिलाने की निर्देश दिये और फोटो सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण करते हुये मो0 रिहान व वेजा फातिमा को प्री0प्राइमरी कक्षा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिलाया गया। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी को कडे़ निर्देश दिये गये कि स्वीकृति किये गये समस्त छात्र/छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि यदि और कोई शिकायत प्राप्त हुई तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत बेहरी में परिवार रजिस्टर की नकल न उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शिकायत का संज्ञान लेने पर सम्बन्धित सचिव प्रकाश राम आर्या द्वारा अवगत कराया गया कि परिवार रजिस्टर पूर्व सचिव श्री अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा चार्ज में नहीं उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने दोनों सचिवों के विरूद्व मुख्य विकास अधिकारी को निलम्बन की कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा कि शाम तक निलम्बन सम्बन्धी आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त सचिवों को निर्देशित किया जाये कि समस्त अभिलेख सचिवों द्वारा पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।