पीलीभीत: खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस न लेने वाले खाद्य कारोबारकर्ता पर की जाये कार्यवाही-जिलाधिकारी।

पीलीभीत: दिनांकः-22.01.2021 को जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक गाँधी सभागार, कलेक्ट्रेट, पीलीभीत में सम्पन्न हुई। आयोजित बैठक में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विभाग द्वारा डाले गये छापे, संग्रहित नमूने, न्यायालय में दायर वाद एवं अन्य प्रवर्तन कार्यवाही की जानकारी दी गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा होर्डिंग लगाने और दूध के नमूने अभियान चलाकर बढ़ाने के निर्देश दिये, जिला पूर्ति अधिकारी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शेष दुकानों को खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस से आच्छादित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। मण्डी परिषद के अन्तर्गत आने वाले खाद्य कारोबारकर्ता जो लाइसेंस नहीं ले रहे हैं उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। ईट राइट स्कूल के अन्तर्गत घोषित स्कूलों को ईट राईट स्कूल की बेवसाइट पर पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला करागार को ईट राइट कैम्पस घोषित किया गया जिसे ईट राइट इण्डिया की बेवसाइट पर पंजीकरण कराने, समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने यथा आवश्यक नमूना संग्रहण हेतु निर्देशित किया गया। क्लीन स्ट्रीट फूड हेतु मीना बाजार का चयन किया गया है और क्लीन एण्ड फ्रेश फल एवं सब्जी मार्केट की स्थापना के लिये स्थल चयन हेतु निर्देश दिया गया। जनपद में न्यूरिया, मझोला, अमरिया, जहानाबाद के दुकानदार जो दुकान के काउन्टर व डिब्बे पर बेस्ट बिफोर डेट नहीं लिख रहे हैं उन्हें बेस्ट बिफोर डेट लिखने हेतु प्रेरित किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) में खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी लम्बित केसों के जल्द निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री देवेन्द्र प्रताप मिश्र, अभिहित अधिकारी, एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी गण व व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि एवं अन्य आमंत्रित सदस्य गण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत