पीलीभीत :कलेक्टर न्यायालय से माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2022 में कुल 148 वादों का निस्तारण।

पीलीभीत : शासन द्वारा वादों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिये जाने के उपरान्त कलेक्टर पीलीभीत के न्यायालय से माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2022 में कुल 148 वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा बताया कि जनपद में त्वरित निस्तारण के लक्ष्य के साथ सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा माह अक्टूबर में 102 वादों तथा माह नवम्बर में 46 वादों का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्टाम्प वादों में कुल 35 वादों का निस्तारण करते हुए लगभग 130.07 लाख की धनराशि तथा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 15 वादों का निस्तारण करते हुए लगभग 1.50 लाख की धनराशि राजकोष में जमा करायी गयी। जिलाधिकारी ने बताया कि आलोच्य अवधि में शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 33 वाद व उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 21 वाद व उ0प्र0 राजस्व संहिता के 36 वादों के साथ ही साथ सरफेसी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों का भी प्राथमिका के आधार पर निस्तारण किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन/परिषद की मंशा के अनुरूप न्यायालय में लम्बित वादों की दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए वादों का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे वादों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है। यह भी बताया कि स्टाम्प वादों में निहित धनराशि को यदि कोई पक्षकार स्वेच्छा से स्टाम्प शुल्क की धनराशि ब्याज सहित जमा करने को तैयार होता है तो वह अपना वाद न्यूनतम अर्थदण्ड के साथ निस्तारित करा सकता है। इसके अतिरिक्त जनपद में कार्यरत समस्त पीठासीन अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं अपने न्यायालय में लम्बित वादों की प्रतिदिन सुनवाइ्र करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वादों का निस्तारण करायें। जिलाधिकारी ने न्यायालय में वादों के निस्तारण में अधिवक्ताओं के सकारात्मक सहयोग की भी सराहना की।