पीलीभीत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन में तैनात सहायक निर्वाचन अधिकारियों एवं अनिल मजिस्ट्रेटो की निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण गांधी सभागार में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु नामांकन 08 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से 3ः00 बजे तथा उनकी संवीक्षा का कार्य दिनांक 08 जुलाई 2021 को अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा तथा उम्मीदवारी वापस लेने का कार्य दिनांक 09 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक तथा मतदान दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से 03ः00 बजे के मध्य तथा मतगणना उसी दिन 03ः00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांकन के दिन नामांकन कक्ष में उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक, अनुमोदक सहित 03 लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा। 100 मीटर के अन्दर अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। नामांकन हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। नामांकन के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा होना चाहिए, जमानत की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदान के दिन मतदान कक्ष में किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रानिक सामाग्री, मोबाइल, तरल पदार्थो, पेन, स्याही, कागज आदि प्रतिबन्धित रहेगी। इसके लिए मुख्य द्वार पर सघन जांच की जाये कि कोई भी प्रतिबन्धित सामाग्री अन्दर न ले जाने पाये। सभी एआरओ मतदाता सूची में पहचान करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मतदान करायेगें तथा नियमित वीडियो ग्राफी कराना सुनिश्चित करेगें। मतदान के दिन भी मतदाता को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। नामांकन मतदान प्रक्रिया के दिन ब्लाक परिसर के आसपास की समस्त दुकानें बन्द रखी जायेगी। साथ ही साथ उपरोक्त तीनों दिन निर्वाचन के दृष्टिगत सामान्य कार्य संचालित नही होगें। परिसर के अन्दर चुनावी प्रक्रिया में तैनात कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। चुनावी प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु समस्त विकासखण्डों पर स्थाई मजिस्टेªटों की तैनाती की गई है। उन्होंने के मतगणना के उपरान्त उम्मीदवार को विजयी घोषित एआरओ द्वारा किया जायेगा, परन्तु प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर वितरित किये जायेगें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचक को निरक्षता, दृष्टिबधित या अन्य अशक्तता के कारण सहायक या साथी की आवश्यकता है तो मतदान प्रारम्भ होने से 48 घन्टे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री अतुल सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री देवेन्द्र प्रताप मिश्र, मजिस्ट्रेट श्री अरूण कुमार, जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत