पीलीभीत शैलेन्द्र सिंह पुत्र मलिखान सिंह, संजीव सिंह, राजू सिंह, अजीत सिंह, शिवपाल आदि प्रार्थीगण नि0ग्रा0 दुधिया खुर्द विकास खण्ड पूरनपुर की ग्राम पंचायत में कराये गये कार्याे की जांच हेतु शपथ पत्र युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र जांच किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जिसका तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेते जिला प्रबन्धक यू0पी0डास्प को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान चमन सिंह तत्कालीन प्रधान व राजकुमार वर्मा सचिव एवं इन्द्रजीत तकनीकी सहायक दोषी पाये। जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13.04.2021 को दुरूपयोगित धनराशि वसूल करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने हिस्से की धनराशि जमा कर दी गयी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दुधिया खुर्द विकास खण्ड पूरनपुर से मु0रू. 3425.00 का बैंक ड्राफ्ट जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम व मु0रू. 82271.00 का बैंक ड्राफ्ट मुख्य विकास अधिकारी के पदनाम बनवाकर एक सप्ताह में जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये। इन्द्रजीत तकनीकी सहायक से उपायुक्त श्रम रोजगार मु0रू. 84272.00 की धनराशि के आदेश पारित कर दुरूपयोगित धनराशि जमा कराये।
जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा-27(2) में दी गई व्यवस्था के क्रम में चमन सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दुधिया खुर्द विकास खण्ड पूरनपुर से मु0रू. 87696.00 की धनराशि भू राजस्व की भांति वूसल करने के आदेश दिये गये। उक्त वसूल की गई धनराशि ग्राम निधि अंश की 3425.00 की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के पक्ष में तथा मनरेगा अंश की धनराशि 84271.00 मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में जमा करायी जायेगी।