फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 अगस्त 2025 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर पुनरीक्षण-2025 एवं बूथ लेवल एजेन्ट्स (BLA) की नियुक्ति को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वाह्न 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह ने की।
इस बैठक में जिले के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधियों में विनोद गौतम (जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी), सुभाष चन्द्र शाक्य (एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी), सुनील कटियार (जिला मंत्री, सीपीआई-एम), जितेन्द्र सिंह (एडवोकेट, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी), मुकेश गुप्ता (जिला संयोजक, चुनाव प्रबन्धन, भारतीय जनता पार्टी), वरुण त्रिपाठी (जिला प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी), अंकुर मिश्रा (एडवोकेट, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी), तथा निर्वाचन कार्यालय से श्री जयलाल यादव (प्रधान सहायक, जिला निर्वाचन अधिकारी) शामिल रहे।
बैठक में मुख्य बिंदु व निर्देश
1. BLA की नियुक्ति अनिवार्य –
सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक मतदान स्थल हेतु बूथ लेवल एजेन्ट (BLA) शीघ्र नियुक्त कर सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
2. प्रपत्रों का उपयोग –
राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष/सचिव अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से फार्म BLO-1 पर नियुक्ति करेंगे।
अधिकृत प्रतिनिधि बूथ लेवल एजेन्ट्स की नियुक्ति फार्म ID-BLA-2 पर हस्ताक्षर कर करेंगे। बैठक में सभी दलों को फार्म BLA-2 का हिन्दी प्रारूप उपलब्ध कराया गया।
3. BLA की पात्रता –
बीएलए उसी बूथ पर पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जहां वह नियुक्त हो।
उसका कार्य पुनरीक्षण अवधि में निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों की जांच करना और मृतक, डुप्लीकेट एवं स्थानान्तरित मतदाताओं की पहचान करना होगा।
कोई भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी बीएलए नहीं बन सकता।
4. फॉर्म जमा करने की सीमा –
एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म तथा पूरी पुनरीक्षण अवधि में 30 फार्म तक बीएलओ को उपलब्ध करा सकता है। फार्म के साथ सूची एवं यह घोषणा देना आवश्यक होगा कि वह आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता है और विवरण सही है।
5. नये मतदाताओं का नामांकन –
जो नागरिक 01 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
18-25 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को जन्मतिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-6क उपलब्ध है।
6. नाम विलोपन एवं संशोधन –
मृतक, डुप्लीकेट एवं स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम हटाने हेतु फार्म-7।
पता परिवर्तन, संशोधन, डुप्लीकेट पहचान पत्र एवं दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 का अधिक प्रयोग करने का निर्देश दिया गया।
बैठक का समापन
बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा सभी राजनीतिक दलों को सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।
अंत में जिलाधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सहभागिता की अपेक्षा के साथ बैठक का समापन किया।
