मामला थाना भोगॉव के द्वारिकापुर का है जहाँ पीड़ित अजीत पुत्र लालाराम निवासी द्वारिकापुर थाना भोगांव ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह दिनांक 25 जुलाई 2023 को अपने खेत में धान की फसल लगा रहा था। तभी गाँव के रामानद मंजीत पुत्र अनार सिंह और संजीत कुमार पुत्र लालाराम ने तमंचा मेरे सिर रख मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया । जब दिन में इसकी सूचना मैंने पुलिस को दी तो दो सिपाही ने गाँव में आकर रामानन्द को मोटरसाइकिल से पकड़ थाने लेगाए | जिससे बौखलाकर शाम को घर में घुस कर संजीत ने मेरी बहू कान्ति कुमारी के तमंचा सिर पर रखकर सोने की चैन कुंडल मंगलसूत्र लूट लिया, संजीत ने कान्ति का गला पकड़ कर जमीन गिरा दिया। तभी मंजीत ने कान्ति के पेशाब के रस्ते उंगली घुसेड़ दी। संजीत और मंजीत ने कान्ति के गर्भ पल रहे 2 महा के बच्चे को गिराने के इरादे से लात घूसे और तमंचे की बट से गर्भ पर हमला कर दिया। बहू को पीटता देख ससुर अजीत कुमार और देवर उमेश बचाने आए तो संजीत ने ससुर के सिर में तमंचे की बट मार दी। संजीत मंजीत और सोनम ने कान्ति कुमारी पत्नी अमित कुमार को और इनके साथियों ने उमेश कुमार पुत्र अजीत कुमार व राधा देवी पत्नी अजीत कुमार को लाठी डाँडो से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने सत्ता पक्ष के दवाव में आकर मुझ पीड़ित का 151 में चालान कर जेल भेज दिया | मेरे साथ घर में घटना घुसकर लूट छेड़छाड़ और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मेरा और मेरी बहू कान्ति कुमारी पत्नी राधा देवी पुत्र उमेश का पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया | अजीत कुमार ने अपना और पुत्रवधु कान्ति कुमारी पत्नी राधा देवी, पुत्र उमेश का पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल परीक्षण कराकर कठोर कार्यवाही कर न्याय दिलाया जाने की मांग की है।