मैनपुरी में थाना दन्नाहार के गांव हमीरपुर में क‍िसान की हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद की सजा, चार साल पुराने मामले में आया कोर्ट का फैसला

यूपी के मैनपुरी में चार साल पहले हुए किसान हत्‍याकांड के दोषी दो भाइयों को जिला जज सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास और 30 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा पैरवी की गई। थाना दन्नाहार के गांव हमीरपुर निवासी रामप्रकाश छह जून की रात अपने खेत पर लेटे हुए थे तभी उनकी हत्या कर दी गई थी।

चार साल पहले खेत पर किसान की हत्या करने के दोषी दो भाइयों को जिला जज सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास और 30 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा पैरवी की गई।

थाना दन्नाहार के गांव हमीरपुर निवासी रामप्रकाश छह जून की रात अपने खेत पर लेटे हुए थे तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की प्राथमिकी उनके पुत्र विशुनदयाल ने सुल्तान सिंह, उसके पुत्र मोहन, संदीप और ईशू निवासीगण ज्वाला नगर फकीरपुर थाना दन्नाहार के खिलाफ दर्ज कराई थी।

जांच के बाद पुलिस ने सुल्तान सिंह और संदीप का नाम केस से हटा दिया था। मोहन और ईशू के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोषियों को दंडित किया है। वहीं, बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपित सुल्तान सिंह और संदीप को तलब करने का आदेश दिया है। दोनों की पत्रावली को अलग कर सुनवाई की जाएगी।