पीलीभीत में सगे बड़े भाई के चाकू से हत्या करने वाले विशुनंदन शर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ढुंगराकोटी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सान्या शर्मा निवासी नई बस्ती ने 22 अक्तूबर 2017 को सुनगढ़ी कोतवाली में अपने देवर विशुनंदन शर्मा के खिलाफ पति मनु शर्मा की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि सान्या के पति मनु शर्मा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह पति के साथ दीपावली मनाने के लिए अपने पैतृक घर नई बस्ती आई थीं। उनके दो बच्चे शौर्य व श्रेया भी साथ आए थे। घटना की रात वह, उसके पति, दोनों बच्चे व सास एक कमरे में सोए थे। रात करीब एक बजे देवर विशुनंदन शर्मा आया और दरवाजा खटखटाया। पति ने दरवाजा खोला और पूछा कि इतनी रात तक कहां था।
इस पर गुस्से में देवर ने जान से मारने की नीयत से पति मनु शर्मा के सीने में चाकू मार दिया। इससे वह लहूलुहान होकर आंगन में गिर गए। शोर शराबा सुनकर पुलिस मौके पर आ गई। पति को लेकर अस्पताल गई, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़िता ने बताया की ज़ब पति दरवाजा खोलने उठे थे तो वह भी पति के साथ गईं। ज़ब देवर ने पति पर हमला किया था, तो वह पति को बचाने के लिए आगे आईं, तो देवर ने उन पर भी हमला कर दिया।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने वाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नंदन कुमार गंगवार ने की।