पीलीभीत मे फायरिंग हत्या के प्रयास के आरोपी को उम्रकैद ?

पीलीभीत बाईपास गोलीकांड के qआरोपी ललित सक्सेना को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। ललित सक्सेना के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने आप पार्टी की नेता कृष्णा भारद्वाज पर जानलेवा हमले के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

साल 2021 में, आम आदमी पार्टी की बरेली विधानसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज पर जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला कुदेशिया फाटक के पास हुआ, जब कृष्णा भारद्वाज चुनाव प्रचार से लौट रही थीं। आरोपी ललित सक्सेना, जो थाना इज्जतनगर क्षेत्र का निवासी है, को इस हमले के लिए दोषी ठहराया गया। स्पेशल जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रवि कुमार दिवाकर ने ललित सक्सेना को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मामले की जांच के दौरान, तत्कालीन सीओ श्वेता यादव पर चार्जशीट 15 महीने तक अपने पास रखने का आरोप लगा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए पुलिस और शासन के उच्च अधिकारियों को श्वेता यादव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। प्रेमनगर पुलिस ने इस घटना पर जानलेवा हमला और धमकी देने का मामला दर्ज किया था। 2022 में पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके चार्जशीट सीओ श्वेता यादव को भेजी, पर उन्होंने इसे 15 महीने बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया। अदालत ने इस देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और सीओ के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।