मैनपुरी के करहल में डबल मर्डर में तीन दोषियों आजीवन कारावास ?

करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला खुंडे में 27 अगस्त 2021 को प्लॉट पर कब्जे की रंजिश में हुए दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को अदालत से फैसला आया। एक पक्ष से देवेंद्र और दूसरे पक्ष से योगराज की हत्या हुई थी। कोर्ट ने देवेंद्र की हत्या में नामजद आरोपियों को साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, योगराज की हत्या में नामजद तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

ज्ञात हो कि थाना करहल क्षेत्र के गांव नगला खुंडे निवासी योगराज और देवेंद्र सिंह पक्ष में कब्जे के लिए लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य थे। देवेंद्र पक्ष इस प्लॉट को अपनी खरीदी हुई संपत्ति बताता था। वहीं, योगराज पक्ष प्लॉट को अपना स्वामित्व का बताता था। दोनों पक्षों में कई बार टकराव हो चुका था। दोनों पक्ष अपने-अपसे टेंपो इसी प्लॉट में खड़े करते थे। 27 अगस्त 2021 की शाम करीब साढ़े सात बजे टेंपो खड़ा करने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान गालीगलौज के बाद मारपीट हुई फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना में एक पक्ष से देवेंद्र सिंह व दूसरे पक्ष से योगराज गोली लगने से घायल हो गए। योगराज की मौके पर ही मौत हो गई।

देवेंद्र सिंह को सैफई मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया था। देवेंद्र सिंह पक्ष की ओर से श्रीकृष्ण ने नंदकिशोर, परमानंद, प्रांशू और सुखवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं, योगराज पक्ष की ओर से पुष्पा देवी पत्नी परमानंद ने आनंद, श्रीकृष्ण, देवेंद्र और राजेश के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए पुष्पा देवी के दर्ज कराए मुकदमे में आनंद, श्रीकृष्ण, राजेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दूसरी ओर देवेंद्र पक्ष की ओर से श्रीकृष्ण के दर्ज कराए केस में पुलिस ने सुखवीर उर्फ राजेश, प्रांशु और नंद किशोर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से विक्रम सिंह कश्यप ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाहों को पेश किया।

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