पीलीभीत में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

पीलीभीत में छह वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) अर्चना गुप्ता ने युवक को दोषी पाते हुए 1.09 लाख रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

थाना न्यूरिया क्षेत्र के युवक ने 26 जून 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को 23 जून 2017 को ग्राम मेवातपुरा का रामप्रकाश उर्फ खुड्डा अगवा कर ले गया था। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर न्यायालय में उसके बयान अंकित कराए। पुलिस ने विवेचना में रामप्रकाश को दोषी पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए। वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने की।