फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 नवम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी को लेकर पुलिस और अभियोजन पक्ष को सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में फर्रुखाबाद जिले के चर्चित थाना कम्पिल के मु0अ0सं0 79/2022 (वाद संख्या 86/2022) में धारा 363, 366, 376 भा०द०वि० एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामले में बड़ा निर्णय सामने आया है।
अभियुक्त वीरसिंह पुत्र रामभरोसे निवासी भीमनगर थाना कम्पिल के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई ठोस विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई।
इसी क्रम में मा० पाक्सो प्रथम कोर्ट फतेहगढ़ ने 21 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त वीरसिंह को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष का साधारण कारावास की सजा तथा ₹13,000 अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कॉन्स्टेबल चांदनी, तथा पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल अमन गौतम की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।
फतेहगढ़ पुलिस का कहना है कि न्याय दिलाने की दिशा में उनके प्रयास आगे भी इसी प्रकार जारी रहेंगे, ताकि अपराधियों को कठोर सजा मिले और पीड़ितों को न्याय प्राप्त हो सके।
