समूह में स्वरोजगार करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को पीएम-अजय योजना के तहत प्रशिक्षण देकर रोजगार परख बनाया जाएगा साथ ही समाज कल्याण विभाग से योजना के तहत अनुदान भी दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम अजय के घटक ग्रांट इन एड योजना के तहत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर है। ग्रांट इन एड योजना के तहत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम तीन लोगों का समूह बना कर अथवा कलस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते है। इसमें लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण उनके संबंधित व्यवसाय के अनुसार दिया जाएगा। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 50 हजार अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान दिया जाएगा। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष के धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
ग्रांट इन एड के तहत अनूसूचित जाति की महिला व पुरुष की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनका साक्षर होना एवं पूर्व में अनुगम से संचालित योजना में बकायेदार या दिवालिया घोषित न हो। योजना का लाभ लेने के लिए आय सीमा की बाध्यता नहीं रखी गई है। हालांकि ढाई लाख रुपये वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक जनपद का निवासी भी होना चाहिए।ऐसे करें आवेदन आवेदक विभाग की बेवसाइट http://upscfdc.in व http://grant.in.aid.upsfdc.in पर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 62 में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
