राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 जो दिनांक 01.01.2025 से 31.01.2025 तक मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में विगत वर्ष से 50 प्रतिशत की कमी लाना है, इस संबंध में आज दिनांक 03.01.2025 को अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन यान सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्र्ड्स विभाग स्थानीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान तैयार कर दिनांक 06 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 के मध्य सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान संचालित करें एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में बताकर जागरुक करें। तत्पश्चात 11 जनवरी से 30 जनवरी, 2025 के मध्य स्थानीय स्तर पर बनाये गए एक्शन प्लान के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही व जन जागरुकता अभियान चालाया जाए। इस संबंध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री आर०पी० मिश्र द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों/कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शपथ दिलायी जाएगी, साथ ही जागरुकता रैली निकालकर लोगों को यातायात के नियमों से जागरुक किया जाएगा। रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से सभी महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी तथा विजेता छात्र/छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। एन.सी.सी. स्काउट गाईड द्वारा भी सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर सुधार किया जाएगा तथा सम्भावित दुर्घटना स्थलों को चिन्हित कर उसके सुधारीकरण की कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग/यातायात विभाग द्वारा बस/ट्रक/ऑटो / ई-रिक्शा चालकों व यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा गोष्टी का आयोजन किया जाएगा तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान/बन्द की कार्यवाही की जाएगी। चिकित्सा विभाग द्वारा हेल्थ कैम्प का आयोजन कर नेत्र व स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाएगा, इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा जनपद लगने वाले जाम/अतिक्रमण/अवैध पार्किंग आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।
उपरोक्त के साथ ही विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालयों में विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति का गठन कर नियमित रूप से बैठक करायी जाए। कोई भी स्कूल वाहन बिना वैद्य प्रपत्र (फिटनेस / परमिट / बीमा) के संचालित न किया जाए, स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक छात्रों को न लेकर जाया जाए, सभी विद्यालय प्रबन्धक स्कूली वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस व चरित्र सत्यापन का सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र/छात्राओं को स्कूटी/बाईक आदि का प्रयोग न करने दें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के संबंध में आयोजित बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियान्ता, लो०नि०वि०, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कासगंज, स्वास्थ्य विभाग, एन.एच.आई, रोडवेज तथा बड़ी संख्या में विद्यालय प्रबन्धकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।