कासगंज: “एकमुश्त समाधान योजना” का लाभ लें

कासगंज : प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ के पत्र संख्या द्वारा ऐसे ऋण गृहीताओं, जिन्होंने अब तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया है, को बकाया ऋण व छूट के साथ ब्याज जमा करने हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०)” लागू की है। उक्त योजना दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक लागू किया है। नवीन “एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०)” में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर निम्न लाभ मिलेंगे। दण्ड ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी, चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी,बकायेदारों से केवल ऋण अवधि (36/60 माह, जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें:- विकासखण्ड स्तर पर ग्राम/सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण), जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कासगंज विकास भवन, तृतीय तल कमरा नम्बर-62 अधिक जानकारी के लिए जनपद कार्यालय के दूरभाष नम्बर- 9151935158, पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इस योजना का लाभ दिनांक 31 मार्च, 2026 तक प्राप्त किया जा सकता है।