कासगंज: जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न।

जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते हुये कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये मिलजुल कर प्रयास करें। दुर्घटनाओं के लिये संवेदनशील स्थलों की कमियों को अधिशाषी अभियंता लोकनिर्माण विभाग एवं सम्बंधित निर्माण एजेंसिंया तत्काल सुधार कर अवगत करायें। जनपद में वर्ष 2025 में सडक दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा, सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए मा० सर्वाेच्य न्यायालय द्वारा गठित कमेटी रोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुसार प्रवर्तन की कार्यवाही व प्रचार प्रसार, कासगंज शहर के 05 चौराहों के 50 मीटर निर्धारित दूरी तक नो-पार्किंग जोन घोषित कर बोर्ड लगाये जाने की समीक्षा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद कासगंज सीमान्तर्गत राजकोल्ड चौराहा, सोरों गेट तिराहा, बिलराम गेट चौराहा, रोडवेज बस स्टेण्ड, नदरई गेट चौराहा स्थित हैं जहाँ पर जाम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में (नदरई तिराहा, चौराहा मालगोदाम, रोडवेज बस अड्डा, चौराहा बिलराम गेट, राजकोल्ड तिराहा) को चिन्हित कर 50 मीटर दूरी को नो-पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा वाहनों के टू-चौन कर सम्बन्धित थानों में पहुँचानें की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख चौराहों को जाममुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हों।

उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस कासगंज द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुये मॉडिफाईड साइलेन्सर का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध माह मार्च 2025 में 06 वाहनों के चालान किये गये व 03 वाहनों को सीज किया गया। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण एवं जनजीवन के खतरों के प्रति जागरूक किये जाने के प्रयोजनार्थ जनसामान्य में शहर के मुख्य चौराहों पर पम्पलेट/हैण्डबिल वितरित किये गये व जनपद के विभिन्न स्कूलो/कॉलेजों में जाकर छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया इसके अतिरिक्त स्थानीय मोटर पार्ट्स की दुकानों की संयुक्त रूप से जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार के मॉडिफाईड साईलेंसर की बिक्री न हो। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रिपल राइडिंग करने, बिना हेलमेट वाहन चलाने आदि को रोकने के लिये लोगों को जागरूक किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में किसी वाहन की टक्कर से मृत्यु होने अथवा चोटिल होने की दशा में परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अधिक से अधिक लोगों को दी जाये। ऐसे लोगों को लाभान्वित किया जाये। इसके लिये पुलिस व परिवहन विभाग मिल कर कार्य करें। बैठक मेंएआरटीओ अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, विद्युत, डीआईओएस, सीओ, प्रभारी ट्रैफिक, सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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