कासगंज: जनपद के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा कोर के अवैतनिक स्वयं सेवको/सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती के संबंध में

कासगंज: नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009 तथा नागरिक सुरक्षा नियमावली 1968 के नियम 3 एवं 4(1) के अन्तर्गत जनपद कासगंज के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा कोर के अवैतनिक स्वयं सेवको/सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती किया जाना है।
नागरिक सुरक्षा विनियम अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्यों को परिभाषित किया गया है जिसमें प्राशिक्षण, अभ्यास/प्रदर्शन एवं हवाई हमले से जन-धन की सुरक्षा, शान्तिकाल में नागरिक सुरक्षा, नगर की नागरिक आबादी को भावी युद्ध तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों के त्वरित कार्यान्वयान हेतु प्रत्येक नगर स्तर पर नागरिक सुरक्षा योजना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना बनाना इत्यादि शामिल है। नागरिक सुरक्षा कोर के अवैतनिक स्वयं सेवकों/सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती हेतु अर्हताए निम्नलिखित है नागरिक सुरक्षा कोर में स्वस्थ्य एवं तैनाती