कासगंज:फसल अवशेष खेत में जलाने पर लगेगा जुर्माना

कासगंज।
पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर किसानों को खेत में फसल अवशेष न जलाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास खंड पटियाली के ग्राम परतापुर एवं जिनौल में सहायक विकास अधिकारी कृषि अतुल शर्मा एवं तकनीकी सहायक सतीश चंद्र एवं अवनीश ने किसानों को फसल अवशेष न जलाने हेतु जागरूक किया। साथ ही किसानों को अवगत कराया कि अवशेष जलाने की हठधर्मिता पाए की स्थिति में दो एकड़ से कम भूमि के लिए प्रति घटना पांच हजार रुपए जुर्माना, दो से पांच एकड़ भूमि के लिए दस हजार रुपए एवं पांच एकड़ से अधिक भूमि पर तीस हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। किसानों से अपील है कि वे धान की फसल का हरा एवं सूखा चारा गौशालाओं को दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पराली प्रबंधन हेतु फसल के अवशेष को खेत में जुताई कर भूमि में ही दबाकर पलावा कर दो किग्रा प्रति एकड़ यूरिया छिड़काव करने के निर्देश दिए। ऐसा करने से फसल अवशेष शीघ्र ही गलकर उर्वरक का कार्य करते हैं। साथ ही शीघ्र खेत को तैयार करने के लिए अवशेष को खेत में एक तरफ इकट्ठा कर डिकंपोजर का छिड़काव करने से शीघ्रता से गल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर वीरपाल, कर्मवीर, दीनानाथ, दसराम, कल्याण सिंह, नीरज, महेंद्र सिंह, जयवीर सिंह, कालीचरण, पुष्पेंद्र सिंह, जगवीर, इंद्रेश, राय सिंह, चतुर नारायण आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।