कासगंज: जिलाधिकारी के निर्देश 26 जनवरी से सख्ती से लागू करें नो हेलमेट, नो फ्यूल व्यवस्था

जनपद में 26 जनवरी से पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट, नो फ्यूल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। बिना हेलमेट पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सभी पेट्रोल पंपों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और पर नो हेलमेट, नो फ्यूल के होर्डिंग्स लगाए जाने के लिए निर्देशित किया है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के अंतर्गत लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नो हेलमेट, नो फ्यूल की व्यवस्था हर पेट्रोल पंप पर लागू हो जाएगी। जनपद में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिसका आदेश जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सभी पेट्रोल पंप स्वामियों के लिए जारी किया है। हर वर्ष ही सबसे अधिक मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। हादसे में सिर में चोट लगने से मौत होने की आशंका बढ़ जाती है। हेलमेट पहनने से लोगों की जान बच सकती है और मौतों का आकड़ा कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत नो हेलमेट, नो फ्यूल की व्यवस्था को लागू किया गया है।

सहायक सड़क परिवहन अधिकारी राम प्रकाश मिश्र ने बताया कि दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट न पहनने पर वाहन चालक पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहन पर वाहन चालक और सहयात्री दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। पेट्रोल पंप स्वामियों को जिलाधिकारी द्वारा बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया है। 26 जनवरी से बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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