कासगंज : दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शर्तें

दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने की दषा में रू0 15,000/- युवती के दिव्यांग होने की दषा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दषा में रूपये 35,000/- की धनराषि प्रदान की जाती है। पात्रता की शर्ते

  1. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्श से कम तथा 45 वर्श से अधिक न हो।
  2. शादी की समय युवती की उम्र 18 वर्श से कम एवं 45 वर्श से अधिक न हो।
  3. दम्पति में से कोई आयकर दाता न हो।
  4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिषत या उससे अधिक होनी चाहिये।
  5. सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्श एवं वर्तमान वित्तीय वर्श में हुआ हो।
  6. दम्पति उत्तर प्रदेष का स्थाई निवासी हो या कम से कम पाँच वर्श से उसका अधिवासी हो।
  7. दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।
    आवेदन करने की वेबसाइट
    दिव्यांग षादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्ति divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
    आवष्यक दस्तावेज
     दिव्यांगता प्रदर्षित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो
     षादी का कार्ड अथवा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
     आय व जाति प्रमाण पत्र
     युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र
     मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
     राश्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
     निवास प्रमाण पत्र
     युवक एवं युवती के आधार कार्ड
    ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वाँछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित हार्डकापी, कार्यालय जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण अधिकारी, सोंरो रोड विकास भवन कासगंज, कक्ष संख्या 13, विकास भवन, कासगंज में जमा कराया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के कक्ष संख्या 13, विकास भवन, कासगंज में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। (हेमेन्द्र स्वरूप)

जिला दिव्यांगजन सषक्तीकरण अधिकारी,
कासगंज।