भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ लेवल एजेन्ट को उस नामावली के सुसंगत भाग, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है वह उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि बूथ लेवल एजेन्ट पुनरीक्षण अवधि के दौरान विशेष अभियान दिवसों पर पदाभिहित अधिकारियों / बूथ लेवल अधिकारियों के साथ प्रारूप नामावली में प्रवृष्टियों की संवीक्षा करेगा और मृत तथा स्थान परिवर्तित निर्वाचकों की प्रविष्टियों को चिन्हित भी करेंगे।
निर्वाचक नामावली में प्रवृष्टियों को शामिल करने, हटाने, शुद्धि करने और अन्यत्र ले जाने समुचित आवेदन दाखिल करने हेतु जनता का मार्गदर्शन करेंगे। कोई भी बूथ लेवल एजेन्ट एक दिन में 10 से अधिक प्रारूप/फार्म 6, 7, 8 बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत न करने के निर्देश प्राप्त है। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में बूथ लेवल एजेन्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनधियों से अनुरोध किया गया है कि जनपद के प्रत्येक मतदान स्थलों पर बूथ लेवल एजेन्टों की नियुक्ति करते हुये उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे आगामी निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूची को सुदृढ़ बनाये जाने में सक्रिय सहयोग प्रदान हो सके।
प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण से पूर्व घर-घर मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर-नवम्बर के मध्य होता है। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। फोटोरहित निर्वाचक नामावली को जनपद की वेबसाइट www.kasganj.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। पुनरीक्षण अवधि में प्रत्येक सप्ताह प्राप्त हुए दावे और आपत्तियों की सूची (फार्म 9, 10, 11 इत्यादि) समस्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त सूची जनपद की समस्त सम्बन्धित तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर एवं जनपद की वेबसाइट www.kasganj.nic.in के डी०ई०ओ० पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाती है। समस्त राजनैतिक दलों को मतदेय स्थलों एवं बी०एल०ओ० की सूची भी पुनरीक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त करा दी गयी है व पुनरीक्षण पूर्व मतदेय स्थलों का सम्भाजन / समायोजन किया जाता है एवं राजनैतिक दलों से इस सम्बन्ध में शिकायत या सुझाव प्राप्त कर उसका निस्तारण भी किया जाता है एवं निस्तारण की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकप्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 की धारा 14 (बी) के अनुसार युवाओं (जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है) के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पात्रता के रूप में चार अर्हता तिथियां अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी, को विशेष संक्षिप्ति पुनरीक्षण एवं 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर निरन्तर पुनरीक्षण हेतु तिथिया निर्धारित की गई है।
अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तिम प्रकाशन दिनांक 07.01.2025 के अनुसार जनपद में वर्तमान में कुल 10,53,974 मतदाता पंजीकृत हैं जिसमें कुल 5,60,243 पुरुष, 4,93,696 महिला एवं 35 थर्ड जेण्डर हैं। जनपद में 18-19 वर्ष के कुल मतदाताओं की संख्या 10,804 एवं 80 प्लस मतदाताओं की संख्या 20,592 तथा सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 1162 है।
जिला निर्वाचन अधिकारी महोदया ने बैठक में उपस्थित मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने सुझाव/ समस्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्वाचन के समय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि दलित/शोषित मतदाताओं को ई0पी0आई0सी0, मतदाता सूची में नाम गलत होने अथवा समय से बूथ में न पहुॅचने पर उनको न रोका जाय। इस संबंध में जिला निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि ई0पी0आई0सी0 न होने पर मतदान हेतु आयोग द्वारा 12 प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जाते हैं तथा मतदाता सूची में नाम गलत होने पर इन साक्ष्यों के आधार पर नहीं रोका जाता है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों के बूथों पर एक ही परिवार के मतदाता एक बूथ पर न होकर अलग-अलग बूथों पर दर्ज हैं जिससे मतदाताओं को मत देने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अवगत कराया गया कि ऐसे बूथों का चिन्हांकन कर लिखित रूप में उपलब्ध करा दिया जाय जिससे समस्या का निराकरण स्समय कराया जा सके। 101-अमांपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या-346 के ग्राम दामरी के मतदाताओं को बूथ संख्या-345 पर सम्मिलित कर दिया जाय। इस संबंध में लिखित रूप पर पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनः अनुरोध किया कि जनपद में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों पर बूथ लेबल एजेण्ट्स की नियुक्त कर सूची यथाशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध करा दें तथा अन्य कोई समस्या या सुझाव हों तो किसी भी कार्य दिवस में मुझे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल, उपजिलाधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रदीप कुमार विमल, 102-पटियाली, डिप्टी कलेक्टर अनेक सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गुप्ता, जिला सचिव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सुनील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सत्येन्द्र यादव, जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, डी0पी0सिंह राना, जिला प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी कमल कुमार बौद्ध, विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, राजेन्द्र सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, ललित कुमार गौतम, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी कौशल किशोर साहू, जिला उपाध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजकपूर वाल्मिीकी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।