कन्नौज:पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 सितम्बर 2025 जनपद के चर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्ता पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

मामला क्या था

थाना छिबरामऊ क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा संख्या 412/2023 धारा 302 भादवि के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्ता शिखा शर्मा ने अपने प्रेमी सगीर के साथ मिलकर अपने पति राजू शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय का निर्णय

एससी/एसटी कोर्ट कन्नौज ने दिनांक 15 सितम्बर 2025 को अभियुक्तगण –

1. सगीर पुत्र मुन्ना निवासी जामा मस्जिद के पास कस्बा छिबरामऊ

2. शिखा शर्मा पत्नी स्व. राजू शर्मा निवासी आजाद नगर, कस्बा सिकंदरपुर थाना छिबरामऊ

को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 60,000-60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस और अभियोजन का प्रयास

इस मामले में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में थाना प्रभारी, अभियोजन पक्ष, मॉनीटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकारों ने मिलकर प्रभावी पैरवी की। इनके अथक प्रयासों से अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

 इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो, पुलिस और न्यायालय की सख्ती से अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी।