कन्नौज:गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त सावन गिहार को 2 वर्ष 23 दिन की कठोर कारावास की सजा

कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 जुलाई 2025 जनपद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली कन्नौज में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त सावन गिहार उर्फ बाबा गिहार को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 23 दिन की कठोर कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली कन्नौज में मु0अ0सं0-437/2023 अंतर्गत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त पर संगठित गिरोह के माध्यम से समाज में भय व आतंक का माहौल बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करने का आरोप था। इस मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में कन्नौज पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी मॉनीटरिंग, पैरवी व समन्वय के फलस्वरूप यह निर्णय आया। एडीजे-5 (गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय ने अभियुक्त सावन गिहार पुत्र श्यामा गिहार, निवासी बौद्धनगर, थाना तिर्वा, कन्नौज को दोषी मानते हुए जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि समेत कठोर दंड से दंडित किया।

इस कार्रवाई में थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकारों की भूमिका सराहनीय रही। यह निर्णय जनपद में कानून व्यवस्था व आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कन्नौज पुलिस की “जीरो टॉलरेंस नीति” को दर्शाता है।