कन्नौज:कोतवाली कन्नौज के चिन्हित एससी/एसटी एक्ट प्रकरण में दो अभियुक्तों को सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता।

कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 जुलाई 2025 जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक चिन्हित व संवेदनशील प्रकरण में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2018 में पंजीकृत हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराएं लगी थीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली कन्नौज में मु0अ0सं0-78/18 अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भादवि व 3(1)(2) एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्तगण – नाहर सिंह पुत्र राम सिंह एवं अंकित पुत्र छोटेलाल, निवासी खिदिरपुर बाग, थाना कोतवाली कन्नौज – पर मारपीट और जातिसूचक गालियाँ देने का आरोप था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर इस प्रकरण को चिन्हित करते हुए प्रभावी पैरवी हेतु संबंधित थाना प्रभारी, पैरोकारों और अभियोजन टीम को विशेष निर्देश दिए गए थे। लगातार मॉनीटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकारों एवं अभियोजन पक्ष के समन्वय से न्यायालय में सशक्त पक्ष रखा गया।

इन प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 24 जुलाई 2025 को मा0 विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी कोर्ट कन्नौज ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए धारा 323, 325, 504 भादवि के तहत 3-3 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹13,000-13,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया।

यह फैसला कन्नौज पुलिस व अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों की सफलता को दर्शाता है, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।