कन्नौज: प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र में सचिव एवं मध्यस्थ अधिवक्ता के प्रयास से एक दंपत्ति के वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद का निस्तारण कराया गया एवं तहसील सदर, तिर्वा एवं छिबरामऊ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन लवली जायसवाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देख रेख में किया गया।
जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रोदय कुमार के कुशल निर्देशन में लवली जायसवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यस्थ अधिवक्ता शिव नरायन सैनी ने लगभग तीन वर्ष से चल रहे वैवाहिक विवाद के मामले को सुलझाते हुये विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण कराते हुये दोनो पक्षों को साथ साथ रहने पर राजी किया। ससुरालीजन के विरुद्ध थाना छिबरामऊ के अतंर्गत दहेज प्रताडना का वाद वर्ष 2021 में दर्ज कराया गया था जिसका निस्तारण सुलह समझौते के माध्यम से आज प्राधिकरण द्वारा करा दिया गया जिसमें पक्षकार अपनी आपसी रजामंदी और खुशी से वापस अपने दाम्पत्य जीवन को एक साथ जाने के लिये तैयार हुये।
तहसील सभागार में आयोजित शिविर में पराविधिक स्वयं सेवक स्नेहा, एवं अजीत द्वारा PCPNDT ACT, के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग की जाँच करवाना अपराध है। कन्याभ्रूण हत्या एवं गिरते लिंग अनुपात को रोकते हुये उक्त अधिनियम बनाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि यदि गर्भ 20 सप्ताह से अधिक ना हो ऐसे में गर्भ में बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में होगा अथवा पैदा होने वाला बच्चा शारीरिक या मानसिक असमानताओ पीडित होगा तो ऐसा गर्भ पंजीकृत चिकित्सक द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
इसी कम में पराविधिक स्वयं सेवक सीमा बानो मोसमीन एवं साजिब द्वारा PoSH अधिनियम 2013 के विषय पर जानकारी देते हुये बताया गया कि भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये PoSH अधिनियम 2013 कानून बनाया गया है। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
आयोजित शिविर में नालसा एवं सालसा, के निर्देश पर चलाई जा रही निःशुल्क विधिक सेवा योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुये नालसा हैल्पलाईन नम्बर 15100 एवं नालसा ऐप डाउनलोड कर ऐप के लाभ के बारे में भी बताया गया।
सचिव द्वारा लोक अदालत के लाभ को बताते हुये आगामी दिनांक 14 सितम्बर 2024 को आयोजित गाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के शमनीय वाद. चेक बाउंस के मामले, श्रम, बिजली एवं जलसंबंधी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक बाद, चालन संबंधी बाद का अधिक से अधिक निस्तारण कराने हेतु आम जन मानस को जागरूक कर पम्पप्लेटस का वितरण कर लोक अदालत के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही साथ यह भी बताया गया कि लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु दि० 11.09.2024 से दिनांक 13.09.2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
कन्नौज से संवाददाता पूनम शर्मा