छिबरामऊ /कन्नौज। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का टीएसआई अरशद अली द्वारा ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया गया।टीएसआई ने बताया कि यदि ब्रीथ एनालाइजर से चेक करने पर सौ एमएल में तीस एमएल नशे की मात्रा पाई जाती है तो उसके विरुद्ध एमवी एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत एक हजार रुपए के जुर्माने की कार्यवाही के साथ वाहन को भी सीज किया जा सकता है।साथ ही बिना लाइसेंस सरकारी रोडवेज बस चलाने पर वाहन चालक के विरुद्ध 5 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई भी की गई।हाईवे के किनारे वाहन खड़े करने से दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक रहती है इसलिए यदि कोई भी वाहन चालक हाईवे के किनारे खतरनाक ढंग से अपना वाहन खड़ा करता है तो उसके विरुद्ध भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।नशे की हालत में वाहन न चलाएं,हाईवे के किनारे वाहन न खड़े करें आदि के बारे में टीएसआई अरशद अली द्वारा वाहन चालकों को जागरुक भी किया जा रहा है।मंगलवार को टीएसआई द्वारा दो रोडवेज बस सहित नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं।
कन्नौज से संवाददाता पूनम शर्मा