कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 05 अगस्त 2025 जनपद की थाना सौरिख पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक पुराने वाहन चोरी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और सतत मॉनीटरिंग का परिणाम है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी रामशरण पुत्र इतवारीलाल कानूनगो, निवासी अंबेडकर नगर कॉलोनी, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सौरिख में मु0अ0सं0-70/15 धारा 379, 411 व 120बी भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके घर के सामने खड़ी कार को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। मामले की गहन विवेचना के उपरांत पुलिस ने रामु उर्फ राजकुमार पुत्र प्रमोद, निवासी कुरसंडा, थाना किसनी, जनपद मैनपुरी को अभियुक्त मानते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विशेषकर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पैरोकारों और संबंधित थाना प्रभारियों को प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कन्नौज पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष, मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयासों के चलते दिनांक 05 अगस्त 2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम छिबरामऊ ने अभियुक्त रामु उर्फ राजकुमार को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 08 माह 15 दिन का साधारण कारावास एवं ₹1,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय को कन्नौज पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्रवाई न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का भी प्रमाण है।
