जौनपुर: के खुटहन थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वितीय जौनपुर ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है.15 मार्च 2022 को खुटहन पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 354 504 506 376-D 342 120-B आरोपी आशा यादव,डॉ अरुण यादव,शिवसेंद्र यादव, व रामजियावन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
उपरोक्त प्रकरण 5 अगस्त 2021 का है महिला ने आरोप लगाया था कि आशा संगिनी में कार्यरत आशा यादव पुत्री राम सिंगार यादव ग्राम कैराडीह थाना खुटहन नौकरी दिलाने के नाम पर पत्रकार शिवसेन्द्र यादव की ऑफिस पर बहलाफुसला कर ले गई और लेजाकर गैंगरेप करवाई पीड़िता ने बताया कि बुवा आशा यादव ने ऑफिस पर ले जाकर छोड़ दिया और बोली कि नौकरी के लिये बात कर लो,बुआ यह कहकर नास्ते के लिए बाजार में फल लेने चली गई उधर पहले से घात लगाए बैठे पत्रकार शिवसेन्द्र यादव व डॉ. अरुण यादव (किरन पाली क्लीनिक खुटहन) अंदर से ऑफिस का दरवाजा व सटर बंद कर बारी बारी से गैंगरेप किये और किसी से कुछ न बताने के लिए मजबूर किये यहाँ तक कि पति व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे डाले।क्योकि किसी को इस कारनामे का पता न चले जिसके लिए बाहर से रामजियावन यादव नज़र रखा
रख रहा था आरोप है कि घटना रामजियावन यादव की सह पर हुई है।
खुटहन पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही है।