उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यहां की पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों पर पॉक्सो एक्ट लगाया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही सहेली का एक लड़के से रेप करवाया। दरअसल, 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने बेटी के यौन उत्पीड़न की शिकायत की। 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की तीन लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों लड़कियों के साथ रेप का मुकदमा एक लड़के पर भी दर्ज किया गया है। जिन तीन लड़कियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का केस दर्ज किया गया है, उन पर पीड़िता को आरोपी के पास लेकर जाने का मामला सामने आया है।
पीलीभीत से एक 15 साल की लड़की के रेप का मामला सामने आया है। पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा है कि तीन लड़कियों ने उनकी बेटी को 27 जुलाई की रात अपने घर से बाहर निकलने को राजी किया। वे उनकी बेटी को जानती थीं। तीनों उनकी बेटी के साथ उन्हीं के गांव के 17 वर्षीय आरोपी लड़के के पास ले गई। उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। पिता को 6 अगस्त को घटना के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस से इस मामले में संपर्क किया।
केस के संबंध में जहानाबाद एसएचओ उमेश सोलंकी ने कहा कि सभी चार आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हम जांच के आधार पर अपराध में लड़कियों की भूमिका के बारे में आगे निर्णय लेंगे। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल जांच के लिए लड़की को जिला महिला अस्पताल भेजा गया है।
एसएचओ ने दी जानकारी
जहानाबाद एसएचओ ने लड़कियों पर रेप केस के बारे में बड़ी बात कही है। आरोपी लड़कियों पर रेप का मामला क्यों दर्ज किया गया? इस सवाल के जवाब में उमेश सोलंकी ने कहा कि धारा 376 से अधिक कठोर धारा कौन सी हो सकती है? इस संबंध में सीनियर क्रिमिनल वकील अश्विनी अग्निहोत्री कहते हैं कि आरोपी लड़कियों पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) या 362(अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता था।