पीलीभीत में चेक बाउंस होने के मामले में अपर सिविल जज ज्योति प्रकाश सिंह ने दो लोगों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी हरनेक पर 9.20 लाख और दोषी अवतार सिंह पर 13.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर कोतवाली के मोहल्ला साहूकारा निवासी सुधीर कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम बैदहा निवासी हरनेक सिंह ने 19 मई 2014 को पांच लाख रुपये अपनी निजी जरूरत के लिए उधार लिए थे।
दो माह में बिना ब्याज के रुपये वापस करने का वादा किया था। तय समय पर जब रुपये नहीं दिए तो वापस मांगे । इसके बाद हरनेक सिंह ने इंडियन ओवरसीज बैंक का एक चेक 22 दिसंबर 2016 को दिया। बैंक आफ बड़ौदा में चेक जमा किया लेकिन भुगतान नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गया।
सुधीर कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा लेकिन नोटिस के बाद भी हरनेक सिंह ने भुगतान नहीं किया। तब सुधीर कुमार के न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा दाखिल किया।
वहीं चेक बाउंस के दूसरे मामले में साहूकारा निवासी रीतेश कुमार ने थाना गजरौला के ग्राम बैवहा निवासी अवतार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि 12 मई 2014 को अवतार सिंह ने निजी कार्य के लिए सात लाख रुपये लिए थे।
तय समय पर रुपये नहीं दिए। काफी कहने के बाद अवतार सिंह ने 28 दिसंबर 2016 तारीख का दस लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में चेक जमा किया लेकिन वह बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक साल कैद की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया।
वही दोनों मामलों में बीस-बीस हजार रुपये राज्य निधि में निहित करने का आदेश पारित किया। दोनों मामलों में वादी पक्ष की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सक्सेना उर्फ लल्ला बाबू ने की ।