फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जुलाई 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद फतेहगढ़ में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। ग्राम चरिया, थाना अमृतपुर निवासी अभियुक्त संजय पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश किसान को मा० विशेष न्यायालय एडीजे-7, फर्रुखाबाद ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अमृतपुर पर मु०अ०सं०-06/2010, वाद संख्या 113/2010, धारा 21/22 NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
इस प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस केस में प्रभावी पैरवी के लिए थाना प्रभारी, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन टीम को विशेष रूप से सक्रिय किया गया था फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं न्यायालय में नियुक्त कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयासों से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका। मामले में अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्री शीलरत्न आनन्द, कोर्ट मोहर्रिर अलका तथा पैरोकार कांस्टेबल अमरपाल की भूमिका सराहनीय रही। इस निर्णय से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व न्यायिक प्रणाली नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु संकल्पबद्ध है।
