हरदोई:”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 08 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद हरदोई के थाना पाली में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग के संबंध में दोषसिद्धि का विवरण-

1- दिनांक 10.05.2014 को थाना पाली पर गैर इरादतन हत्या के संबंध में आरोपी रामकुमार पुत्र श्रीराम के विरुद्ध मु0अ0सं0 140/14 धारा 304 भादवि0 व मु0अ0सं0 223/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2- अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 31.07.2014 को गैर इरादतन हत्या के संबंध में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-4 द्वारा आरोपी रामकुमार पुत्र श्रीराम को दोषी करार देते हुए 08 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।