यूपी के मैनपुरी जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत के विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली 30 साल की महिला ग्राम प्रधान यौन शोषण का शिकार हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। मजबूर होकर महिला ग्राम प्रधान ने एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसीजेएम ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इसके बाद मैनपुरी पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
मामला मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत का है। यहां की निवासी एक मौजूदा ग्राम प्रधान ने कोर्ट को बताया कि 24 जुलाई को वह पंचायत घर में ग्राम पंचायत का कामकाज निपटा रही थी। इसी दौरान उसके गांव का नितिन पुत्र अनार सिंह वहां आया। उसने महिला ग्राम प्रधान से कहा कि उसके पिता अनार सिंह ने उसे जरूरी काम से घर बुलाया है। इसपर वह शाम करीब 6 बजे अनार सिंह के घर पहुंची। उस समय वहां अनार सिंह के साथ उसका भाई मुकुट सिंह भी मौजूद था। उसे देखते ही दोनों ने उसे घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसके साथ अभद्रता करने लगे। इसका विरोध करने पर अनार सिंह ने उसके सीने पर तमंचा सटा दिया। इससे वह डर गई। इसी बीच अनार सिंह के कहने पर उसके पुत्र नितिन सिंह ने बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया और वहीं बैठ गया।
महिला ग्राम प्रधान ने एसीजेएम कोर्ट में बताया कि इसके बाद अनार सिंह और मुकुट सिंह ने उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। बाद में उसे जान से मारने की धमकी देकर कहा कि अगर यह बात बाहर किसी को बताई तो तुझे और तेरे पति की हत्या कर देंगे। महिला प्रधान ने बताया कि उसे आरोपियों ने एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान काफी मिन्नतें करने के बाद वहां से जाने दिया। इस दौरान नितिन बाहर पहरेदारी करता रहा। घर पहुंचकर पीड़िता ने पति को घटना की जानकारी दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।
एक महिला ग्राम प्रधान को घर बुलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने अपने साथ हुई घटना की शिकायत की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत की वर्तमान प्रधान ने न्यायालय में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाते हुए बताया कि वह इस समय मौजूद वर्तमान एक ग्राम पंचायत की प्रधान है।
फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अनार सिंह पुत्र राम स्वरूप, मुकुट सिंह पुत्र रामस्वरूप और नितिन सिंह पुत्र अनार सिंह के खिलाफ धारा 376D यानी गैंगरेप, 342 यानी बंधक बनाने और 506 यानी जान से मारने की धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में डीसीपी कुरावली विजय पाल सिंह ने बताया कि एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच क्राइम इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार को सौंपी गई है। अभी आरोपी फरार हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।