फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 12 अगस्त 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
थाना राजेपुर क्षेत्र के मु0अ0सं0 101/2018, वाद संख्या 115/2018, धारा 302/34 भादवि में पंजीकृत हत्या के मामले में चार अभियुक्त –
1. नक्षत्रपाल पुत्र रामेश्वर
2. वीपी पुत्र आशाराम
3. दल सिंह पुत्र आशाराम
4. अर्चित पुत्र दाताराम
(सभी निवासी – भुडिया भेडा, थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़) – के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त अथक प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, मा० जिला एवं सत्र न्यायालय फर्रुखाबाद ने दिनांक 12 अगस्त 2025 को चारों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में डीजीसी श्री सुदेश प्रताप गंगबार, एडीजीसी श्री पंकज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर का० जसबीर सिंह और पैरोकार का० संजीव कुमार की भूमिका सराहनीय रही। यह फैसला पुलिस और अभियोजन पक्ष की समन्वित कार्रवाई का परिणाम है, जिससे कानून-व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।
