फर्रुखाबाद में चार अभियुक्तों को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत तीन वर्ष की सजा- प्रभावी पैरवी से मिली सफलता।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देशों के तहत अपराधियों को कठोर दंड दिलाने हेतु की जा रही प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। जनपद फतेहगढ़ की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं चार-चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2018, वाद संख्या 21/2018 से संबंधित है, जिसमें आरोप धारा 354, 506 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लगाए गए थे।

अभियुक्तगण:

1. रवि पुत्र कल्लू, 2. आनन्द पुत्र सुन्दरलाल, 3. पंकज पुत्र पप्पी लाल, 4. सोनू पुत्र बहादुर  सभी निवासी अंगूरीबाग, कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़। इनके विरुद्ध सशक्त विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के सतत एवं समन्वित प्रयासों के चलते आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) फर्रुखाबाद द्वारा चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए यह सजा सुनाई गई।

इस महत्वपूर्ण निर्णय में एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 श्री राजेन्द्र कुमार एवं पैरोकार का0 मुकेश पचौरी की विशेष भूमिका रही, जिनके समर्पण और प्रभावी कार्यशैली के कारण न्याय सुनिश्चित हो सका। यह निर्णय पुलिस प्रशासन की न्याय हेतु प्रतिबद्धता और समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।