पीलीभीत में छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा

घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर दो ) छांगुरराम ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिसमें 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

ग्रामीण ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर कहा कि आठ मई 2018 को रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। वह वहां गया था। घर पर नाबालिग पुत्री व पुत्र थे। रात करीब 11 बजे राजपाल उर्फ खन्ना पुत्री को अकेला देखकर घर में घुस आया और उसे पकड़ लिया। शोर पर वादी का पुत्र जाग गया।

राजपाल ने तमंचा दिखाकर बच्चों को शांत कर गालियां दीं और भाग गया। उसकी चप्पलें व कमीज वादी के घर पर रह गईं। जब वादी वापस, आया तो बच्चों ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। वही आरोपित ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दंडित किया।