फर्रुखाबाद : कुकर्मी को पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व 40000 जुर्माना से दंडित


फर्रुखाबाद: निवासी को फतेहगढ के विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के तहत थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला बीबीगंज मेहरबान निवासी कुकर्मी प्रवीन शाक्य पुत्र स्वर्गीय सुधाकर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। मालूम हो कि प्रवीन ने मोहल्ला टिलियां अहमदगंज निवासी लखन के लगभग 06 वर्षीय पुत्र अरनव के साथ कुकर्म किया था। लखन की पत्नी राजेश्वरी देवी ने 28 सितंबर 20 को प्रवीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने आरोपी को कठोर दंड मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।
फर्रुखाबाद संवाददाता धर्मवीर सिंह