फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी से एक गंभीर महिला अपराध के मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कड़ी सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त अनुपम उर्फ गोलू पुत्र प्रेमचन्द्र, निवासी ग्राम रामपुर, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0-231/2022, वाद संख्या 189/2023 अंतर्गत धारा 354, 376, 323, 504, 506, 452 भा.दं.वि. एवं 3(1) ध, 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं न्यायालय पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गई अथक मेहनत एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एडीजे-द्वितीय, एससी/एसटी एक्ट न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास तथा 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस महत्वपूर्ण सफलता में एडीजीसी श्री कृष्णकुमार पाण्डेय, एडीजीसी श्री अनुज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद एवं पैरोकार कांस्टेबल कृष्णवीर सिंह की अहम भूमिका रही।
जनपद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति एवं न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
