फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। फर्रूखाबाद की स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
भगवानदीन उर्फ भग्गू को 6 साल की सजा
जनपद कन्नौज के थाना इन्दरगढ़ क्षेत्र के जगतपुर निवासी भगवानदीन उर्फ भग्गू पुत्र मिथौरी कंजड़, जो वर्तमान में महरूपुर रावी थाना कमालगंज, फतेहगढ़ में रह रहा था, पर वर्ष 1997 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना कमालगंज में मु0अ0सं0 102/1997, वाद संख्या 79/1998 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।
लगातार प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता के चलते आज अदालत ने आरोपी भगवानदीन उर्फ भग्गू को 6 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में एडीजीसी राजीव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार और पैरोकार हे0का0 मनोज कुमार की अहम भूमिका रही।
सर्वेश को 3 साल की सजा
इसी तरह, थाना कायमगंज क्षेत्र के मदारपुर निवासी सर्वेश पुत्र मेवाराम के खिलाफ वर्ष 2012 में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था (मु0अ0सं0 341/2012, वाद संख्या 17A/2012)। न्यायालय में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी पर स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद ने सर्वेश को 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मुकदमे में एडीजीसी शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार तथा पैरोकार का0 विवेक कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई।
संदेश अपराधियों को
पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते आए इन दोनों फैसलों ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून के शिकंजे से कोई भी बच नहीं सकता।
